ओडिशा के बालासोर जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के आरोप में एक व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनाई है।
बालासोर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगदीश प्रसाद मोहंती ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाते हुए दोषी पर 38 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है .
17 मई 2019 को बलियापाल का दोषी अनंत कुमार दास (26) पीड़िता के घर में तब घुसा जब वह अकेली थी और मंदिर में उससे शादी करने का वादा करके उसे बाहर निकाल लिया।
दोषी अनंत कुमार दास उसे सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
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